भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे देश में हर घर तिरंगा पर्व मनाया जाता है जिसमे पूरे देश के नागरिक अपने घर पर तिरंगा को फहराते हैं और देश के गौरव में अपनी भूमिका निभाते हैं। इस आर्टिकल में हम आप सभी को Har Ghar Tiranga 2024 Registration और सेल्फी अपलोड करने के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। इसलिए आर्टिकल को अंत तक पढ़े।
Har Ghar Tiranga 2024 Registration
भारत सरकार द्वारा पूरे देश में हर घर तिरंगा पर्व को मनाया जाता है जिसमे देश के सभी नागरिक भाग लेते हैं और अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने हर घर तिरंगा पोर्टल की शुरुआत की है जिसमे नागरिक अपने घर पर ध्वज फहराते हुए सेल्फी अपलोड कर सकते हैं। जो भी नागरिक सेल्फी अपलोड करते हैं उन्हें भारत सरकार द्वारा डिजिटल सर्टिफिकेट प्रदान किया जायेगा।
बता दें कि Har Ghar Tiranga 2024 Registration की शुरुआत 09 अगस्त 2024 से लेकर 15 अगस्त 2024 तक है इसमें प्रदेश के नागरिक शामिल हो सकते हैं और अपना डिजिटल सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते है।
Key Highlights
टॉपिक का नाम | Har Ghar Tiranga 2024 Registration |
शुरू किया गया | भारत सरकार द्वारा |
कैटेगरी | केंद्रीय योजनाएं |
अभियान की शुरुआत | 09 अगस्त 2024 |
अभियान का अंत | 15 अगस्त 2024 |
आधिकारिक वेबसाइट | harghartiranga.com |
Har Ghar Tiranga 2024 Registration Process
- सबसे पहले तो आपको Harghartiranga.com की वेबसाइट पर जाना होगा और अपना पंजीकरण करना होगा।
- रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और राज्य सेलेक्ट करना होगा।
- उसके बाद आपको क्लिक ए सेल्फी के विकल्प को सेलेक्ट करना होगा।
- अब आपको अपलोड करना होगा और सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा।
भारतीय ध्वज संहिता 2002 की प्रमुख विषेताएं
- भारतीय ध्वज संहिता, 2002 में 30 दिसंबर, 2021 के आदेश के तहत संशोधन किया गया और पॉलिएस्टर या मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज को अनुमति दी गई। अब राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काते और हाथ से बुने या मशीन से बने सूती, पॉलिएस्टर, ऊनी या रेशमी खादी के झंडों से बनाया जाएगा।
- कोई सार्वजनिक, निजी संगठन या शैक्षणिक संस्थान का सदस्य राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान के अनुरूप सभी दिनों और अवसरों पर, औपचारिक या अन्य रूप से, राष्ट्रीय ध्वज फहरा/प्रदर्शित कर सकता है।
- भारतीय ध्वज संहिता, 2002 को 19 जुलाई, 2022 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया और भारतीय ध्वज संहिता के भाग-II के पैराग्राफ 2.2 के खंड (xi) को निम्नलिखित खंड द्वारा प्रतिस्थापित किया गया:- (xi) “जहां ध्वज खुले में या किसी आम आदमी के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, वहां इसे दिन-रात फहराया जा सकता है।”
- राष्ट्रीय ध्वज आयताकार होगा। ध्वज किसी भी आकार का हो सकता है लेकिन ध्वज की लंबाई और ऊंचाई (चौड़ाई) का अनुपात 3:2 होगा।
- जब भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए, उसे सम्मान की स्थिति में रखा जाना चाहिए तथा उसे स्पष्ट रूप से रखा जाना चाहिए।
- क्षतिग्रस्त या अस्त-व्यस्त ध्वज प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।
- ध्वज को किसी अन्य ध्वज या झंडों के साथ एक ही मास्टहेड से नहीं फहराया जाना चाहिए।
- ध्वज को ध्वज संहिता के भाग III की धारा IX में उल्लिखित गणमान्य व्यक्तियों, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आदि के वाहन के अलावा किसी अन्य वाहन पर नहीं फहराया जाना चाहिए।
- किसी भी अन्य ध्वज या पताका को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या ऊपर या उसके अगल-बगल नहीं रखा जाना चाहिए।